प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्री सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, जो आमतौर पर संसद का सदस्य होता है, लेकिन भारत में वह छह महीने तक बिना सदस्य बने भी पद पर रह सकता है, बशर्ते उस अवधि में वह संसद का सदस्य बन जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है, विभागों का आवंटन करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और किसी मंत्री को बर्खास्त करने या लोकसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। वर्तमान में (सन् 2022) नरेन्द्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। यदि प्रधानमंत्री या मंत्री छह महीने के भीतर संसद का सदस्य नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है, जो इस पद की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक शर्त है।
Source: प्रधानमन्त्री — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Hindi