चोरी

चोरी: एक व्यापक परिचय

चोरी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या सेवाओं को उसकी अनुमति के बिना, उसे स्थायी रूप से वंचित करने के इरादे से लेने का कार्य है। यह शब्द कई अपराधों जैसे डकैती, गबन, जबरन वसूली और ब्लैकमेल के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। चोरी को कैलिफोर्निया, कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, हांगकांग, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में एक वैधानिक अपराध माना जाता है। इस अपराध के दो मुख्य तत्व हैं — एक्टस रीअस (संपत्ति का अनधिकृत रूप से लेना या रखना) और मेन्स रीआ (बेईमानी का इरादा और मालिक को स्थायी रूप से वंचित करने की मंशा)। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी और का दुपट्टा ले लेता है, तो वह चोरी नहीं है क्योंकि बेईमानी का इरादा नहीं है; लेकिन गलती का पता चलने के बाद भी उसे वापस न करना चोरी बन जाता है। इस प्रकार, चोरी के अपराध के लिए केवल संपत्ति लेना ही नहीं, बल्कि बेईमानी और स्थायी वंचना का इरादा भी आवश्यक है।