भारत में आयकर
भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है, जो 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी हुआ और इसमें व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), कंपनियों, फर्मों आदि की आय शामिल है। इस कर का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर विभाग का हिस्सा है। आयकर अधिनियम में 298 धाराएं और XIV अनुसूचियां हैं, और हर साल वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया वित्त अधिनियम इसमें संशोधन करता है; उदाहरण के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में नया टैक्स स्लैब पेश किया। इसके अलावा, आयकर नियमावली, 1962 और सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं कर प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन में मदद करती हैं, हालांकि परिपत्र विभाग के लिए अनिवार्य हैं लेकिन करदाताओं के लिए नहीं। यह प्रणाली प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है, जिसमें कर की दरें वित्त अधिनियम की अनुसूचियों में निर्धारित की जाती हैं।
Source: भारत में आयकर — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Hindi