पाकिस्तान का संविधान
पाकिस्तान का वर्तमान संविधान (जिसे 1973 का संविधान भी कहा जाता है) 10 अप्रैल 1973 को पारित हुआ और 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। यह देश का तीसरा संविधान है, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिलकर तैयार किया था। इससे पहले, 1956 का संविधान पाकिस्तान को दुनिया का पहला इस्लामी गणराज्य बनाने वाला था, लेकिन यह केवल तीन साल ही चल पाया। इसके बाद 1962 का संविधान राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई थीं, परंतु 1969 में दूसरे मार्शल लॉ के कारण इसे भी निरस्त कर दिया गया। वर्तमान 1973 का संविधान पाकिस्तान का सर्वोच्च विधान है, जिसमें कई संशोधन हो चुके हैं और यह आज भी देश की शासन व्यवस्था का आधार बना हुआ है।
Source: पाकिस्तान का संविधान — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Hindi
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